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कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति को किया गया रिहा

कोलंबिया की अपील अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि उरीबे को रिश्वतखोरी और गवाहों से छेड़छाड़ के मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने तक रिहा किया जाना चाहिए। उरीबे को एक अगस्त को 12 वर्ष की नजरबंदी की सजा सुनाई गई थी। उन पर 1990 के दशक में दक्षिणपंथी अर्धसैनिक समूह से संबंध होने, गवाहों को धमकाने और उन्हें गुमराह करने का प्रयास करने का आरोप था।

उरीबे ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने सुपीरियर ट्रिब्यूनल में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की है। अदालत को इस मामले पर अपना अंतिम फैसला अक्टूबर के मध्य तक सुनाना है। ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को कहा कि उसने उरीबे की बचाव टीम द्वारा दायर उस निषेधाज्ञा को मंजूरी दी है, जिसमें उन्हें नजरबंदी से रिहा करने की मांग की गई थी। उरीबे के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश से उनके उचित प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। साथ ही निर्दोषता की धारणा के उनके अधिकार का भी उल्लंघन हुआ है।

पूर्व राष्ट्रपति उरीबे ने अमेरिका के मजबूत समर्थन से 2002 से 2010 तक शासन किया। कोलंबिया के लोग उन्हें 1990 के दशक में मानवाधिकारों के उल्लंघन और अर्धसैनिक समूहों के उदय से जोड़ते हैं। उरीबे के कार्यकाल में कोलंबिया की सेना ने FARC विद्रोहियों के विरुद्ध महत्वपूर्ण जीत हासिल की। इसके बाद में समूह को शांति वार्ता के लिए बाध्य होना पड़ा और उरीबे लैटिन अमेरिका के रूढ़िवादी आंदोलन के प्रतीक बन गए।

2012 में दर्ज हुआ था मुकदमा
उरीबे के खिलाफ मामला 2012 का है, जब उन्होंने वामपंथी विधायक इवान सेपेडा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सेपेडा ने अर्धसैनिक समूहों के पूर्व सदस्यों के बयान एकत्र किए थे, जिनमें उरीबे पर ब्लोक मेट्रो के संस्थापकों में से एक होने का आरोप लगाया गया था। ब्लोक मेट्रो एक अर्धसैनिक समूह था, जो विद्रोही समूहों के हमलों से पशुपालकों की रक्षा करता था।

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